कोरोना महामारी के मद्देनजर प्राॅपर्टी टैक्स के लिए सरकार द्वारा वन टाइम सेटलमेंट की बढ़ाई गई अवधि 31 जुलाई को खत्म हो रही है। आगामी दो दिन लोग बगैर किसी ब्याज और पेनल्टी के बकाया टैक्स जमा करवा सकते हैं। एकमुश्त बकाया प्राॅपर्टी टैक्स जमा कराने पर 10 फीसदी की छूट भी मिलेगी। एक अगस्त से पेनल्टी के साथ ब्याज की भी वसूली होगी।
इसी कड़ी में बुधवार को निगम कमिश्नर करणेश शर्मा ने प्राॅपर्टी टैक्स ब्रांच की मीटिंग कर रिकवरी बढ़ाने का आदेश दिया। साथ ही कहा कि 31 जुलाई के बाद प्राॅपर्टी टैक्स के डिफाॅल्टरों पर कार्रवाई शुरू करें। इसमें काॅमर्शियल प्राॅपर्टी को सील करने के साथ ही रिहायशी प्रॉपर्टी को टैक्स की वसूली के लिए सीलिंग की बजाय पानी का कनेक्शन काटने को कहा गया है। कमिश्नर ने कहा है कि सुपरिंटेंडेंट होमवर्क कर टीमों का गठन कर लें और एक अगस्त से डिफाॅल्टरों पर सख्ती से कार्रवाई करें।
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