
सूबे के कम और मध्यम आय वाले परिवारों को वाजिब कीमतों पर अपना घर उपलब्ध कराने के लिए पंजाब आवास निर्माण एवं शहरी विकास विभाग ने ‘किफ़ायती कॉलोनी नीति’ को नोटिफाइड कर दिया है। किफायती कॉलोनी नीति आवास निर्माण एवं शहरी विकास विभाग द्वारा विकसित या प्रमाणित सभी क्षेत्रों और मास्टर प्लानों में रिहायशी और मिक्स्ड लैंड यूज़ जोनों समेत मास्टर प्लान से बाहर म्यूनिसिपल हद के बाहर 3 किमी क्षेत्र में भी लागू होगी।
100 से 150 वर्ग गज तक रखना होगा प्लाट का साइज
योजना शर्तों में प्लॉट, मिक्स्ड प्लॉट कॉलोनी के लिए न्यूनतम 5 एकड़ जमीन जरूरी होगी, जबकि ग्रुप हाउसिंग डेवेलपमेंट के लिए सिर्फ 2 एकड़ एरिया की शर्त जरूरी होगी। एस.ए.एस. नगर मास्टर प्लान के तहत क्षेत्रों के लिए कम से कम 25 एकड़ (प्लॉट, मिक्स्ड प्लॉट) और 10 एकड़ (ग्रुप हाउसिंग) के लिए जरूरी होगी।
Download Dainik Bhaskar App to read Latest Hindi News Today
from Dainik Bhaskar https://ift.tt/2OXksS5
No comments:
Post a Comment