प्राॅपर्टी टैक्स भरते समय शहर के 35 भवन मालिकाें पर एरिया कम दिखाने या कमर्शियल एरिया काे रेजिडेंशियल बताने पर निगम ने हर मालिक काे 50 हजार रुपए जुर्माना लगाया है। निगम शिमला ने इन भवन मालिकों को फॉर्म पर गलत सूचना देने पर यह जुर्माना लगाया है। निगम के अनुसार उन्हाेंने निरीक्षण करने पर वास्तविक स्थिति और फॉर्म में भरी गई प्राॅपर्टी काे मैच किया, इसमें गड़बड़ियां पाई गई। इसमें फार्म में भरा गया एरिया और माैके पर एरिया भिन्न था। फॉर्म ई सेल्फ असेसमेंट के लिए होता है। यहां भवन मालिक भवन के एरिया और उसके उपयोग के बारे में स्वयं सूचना देता है।
आयुक्त नगर निगम पंकज राय ने बताया कि अभी तक 35 भवन मालिकों में से 15 ने जुर्माना और संपत्ति कर जमा करवा दिया है। आमजन जो सेल्फ डिक्लेयर्ड एरिया ( ई फॉर्म) में स्वयं दुरुस्ती करवाते है, उन पर जुर्माना नहीं लगाया जाता है परंतु निरीक्षण के दौरान सेल्फ डिक्लेयर्ड एरिया और वास्तविक एरिया में या उसके उपयाेग में भिन्नता होने की स्थिति में जुर्माना लगाया जाता है।
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