
कर्मचारी राज्य बीमा निगम ने अटल बीमित व्यक्ति कल्याण योजना का लाभ प्राप्त करने के लिए समयावधि को 30 जून 2021 तक बढ़ा दिया है। वहीं, कोविड के दौरान 24 मार्च से 31 दिसंबर 2020 तक रोजगार गंवाने वालों के लिए पात्रता शर्तों में छूट के साथ राहत की दर को औसत दैनिक मजदूरी के 25% से बढ़ाकर 50% कर दिया गया है।
रोजगार छूटने के 30 दिनों बाद ही बीमित व्यक्ति इस का लाभ ले सकता है। पहले ये लाभ 90 दिनों बाद दिया जाता था। यह योजना मूल पात्रता शर्तों के साथ 31 दिसंबर के बाद 30 जून 2021 तक उपलब्ध रहेगी। कर्मचारी राज्य बीमा निगम सब-रीजनल ऑफिस फोकल पॉइंट के डिप्टी डायरेक्टर इंचार्ज सुनील कुमार यादव ने बताया कि ये छूट उन्हीं लोगों को मिलेगी, जिन्होंने रोजगार छूटने से पहले कम से कम 2 साल की नौकरी की हो।
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