जिला मजिस्ट्रेट अरविन्द पाल सिंह संधू ने धारा 144 के अंतर्गत अधिकारों का प्रयोग करते हुए जिला फाजिल्का की हद में सार्वजनिक स्थानों पर आवारा पशुओं को हरा चारा डालने पर पाबंदी लगाने के आदेश जारी किए हैं। यह आदेश 30 नवंबर तक लागू रहेंगे।
जिला मजिस्ट्रेट ने जारी आदेशों में कहा कि सार्वजनिक स्थानों पर आम लोगों की तरफ से लावारिस पशुओं को हरा चारा डाला जाता है जिसके साथ यातायात की समस्या पैदा होती है। इसके साथ जान-माल का नुकसान भी हो सकता है। इस कारण उन सार्वजनिक स्थानों पर लावारिस पशुओं को हरा चारा न डालने के आदेश जारी किए हैं। यह आदेश अगले माह के अंत तक रहेंगे।
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