गुड़से राशन दुकान के चावल गड़बड़ी की जांच 18 दिन बीत जाने के बाद भी पूरी नहीं हो पाई है। 20 सितंबर को पुलिस एफआईआर दर्ज करने के बाद अब तक चावल गड़बड़ी के मुख्य कड़ी ट्रक ड्राइवर और हमालों के बयान दर्ज नहीं कर पाई है। वेयर हाउस से गुड़से के लिए निकला चावल कहां गया, गाड़ी खराब हुई तो कहां बदली गई, इसका जवाब ट्रक ड्राइवर व हमाल ही दे पाएंगे।
ड्राइवर व हमालों को पुलिस के सामने क्या बोलना है इतने दिनों में ट्रांसपोर्टर को सिखाने का पूरा मौका मिल गया। ट्रांसपोर्टर मनोज मालवीय के खिलाफ खाद्य विभाग द्वारा एफआईआर दर्ज की गई है। ट्रांसपोर्टर पर जरूरी सेवा अधिनियम की धारा 3, 7, धोखाधड़ी की धारा 420, 406 के तहत मामला दर्ज किया गया है। पुलिस की जांच अभी भी लाट नंबर में उलझी हुई है। लाट नंबर 7098 चावल जो रिजवी राइस मिल की गाड़ी से बरामद हुआ था वह चावल दंतेवाड़ा वेयर हाउस का नहीं था। 7098 लाट नंबर का चावल रजा राइस मिल का बताया जा रहा है। रजा राइस मिल के मालिक के बयान से खुलासा होगा कि 7098 लाट का चावल कहां के लिए भेजा गया था।
अफसर बोले - जांच पूरी होने के बाद कार्रवाई होगी
दंतेवाड़ा कोतवाली विवेचना अधिकारी कामेश्वर ने बताया इस मामले में पहले राइस मिलर शकिल अहमद का बयान दर्ज हो गया है। मंगलवार को दूसरे राइस मिलर रजा को नोटिस जारी की गई है। ट्रांसपोर्टर मनोज मालवीय के ड्राइवर को भी नोटिस जारी की गई है। देर शाम तक ड्राइवर का बयान दर्ज होगा। ट्रांसपोर्टर पर दर्ज करवाई गई एफआईआर की जांच पूरी होने के बाद ही ट्रांसपोर्टर मनोज मालवीय पर कार्रवाई की जाएगी।
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