नगर निगम द्वारा शहर को स्वच्छ बनाने के लिए पशुओं के नोहरों के खिलाफ कोर्ट में लगाई गई याचिका पर सुनवाई करते हुए कोर्ट ने कड़े आदेश देते हुए 27 जनवरी से पहले नोहरों को शहर से बाहर स्थानांतरित करने के आदेश दिए हैं।
बता दें कि 2021 में होने वाले स्वच्छता सर्वेक्षण में शहर को अच्छी रैंकिंग दिलाने के लिए नगर निगम प्रयास कर रहा है। इसके तहत नोहरों को शहर से बाहर शिफ्ट करवाया जा रहा है। निगम इंस्पेक्टर जसविंदर सिंह और करतार सिंह ने बताया कि करीब एक माह पहले उन्होंने शहर के 20 नोहरा संचालकों के चालान काटे थे लेकिन इन नोहरा संचालकों ने चालान नहीं भरा। बाद में निगम ने यह केस न्यायाधीश हरप्रीत सिंह की अदालत में लगाया, जिस पर सुनवाई करते हुए अदालत ने नोहरा संचालकों से 2-2 हजार रुपए जुर्माना वसूलने के साथ-साथ उन्हें निर्देश दिए कि 27 जनवरी से पहले वे अपने नोहरों को शहर से बाहर ले जाएं, नहीं तो निगम उन पर विभागीय व कानूनी कार्रवाई करेगा। उन्होंने बताया कि अबोहर में करीब 50 नोहरे बने हुए हैं, जिनमें रखे पशुओं का मलमूत्र गलियों की नालियों के माध्यम से सीवरेज में जाता है। इस कारण लोगों को भी परेशानियों का सामना करना पड़ता है, इसी लिए उन्हें शहर से बाहर निकाला जा रहा है।
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