
हाईकोर्ट ने राजस्व विभाग के अधिकारियों द्वारा नवा अंजोर योजना के तहत आबंटित समूह की भूमि में खड़ी फसल पर बुल्डोजर चलाने पर नोटिस जारी किया है। कोर्ट ने शासन को निर्देशित किया है कि वे किसी भी प्रकार की तोड़ फोड़ की कार्यवाही नहीं करेंगे। कोर्ट ने सचिव राजस्व विभाग, बिलासपुर कलेक्टर, एसडीएम व तहसीलदार कोटा को नोटिस जारी कर जवाब तलब किया है।
मामले की सुनवाई जस्टिस गौतम भादुड़ी की बेंच में हुई। वसुंधरा समहित समूह की महिलाओं ने अधिवक्ता सलीम काजी, फैज काजी के माध्यम से हाईकोर्ट में रिट याचिका प्रस्तुत की। इसमें बताया कि वर्ष 2006 में तत्कालीन राज्य सरकार ने गरीब महिलाओं को स्वावलंबी बनाने हेतु, “नवा अंजोर” नामक महत्वाकांक्षी योजना बनाई थी।
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