जिला मजिस्ट्रेट-कम-डिप्टी कमिश्नर अरविन्द पाल सिंह संधू ने गृह मामले और न्याय विभाग पंजाब सरकार के आदेशों की पालना करते आदेश जारी किया है कि अब जिले में 1 जनवरी 2021 से रात का कर्फ्यू हटाया गया है।
जिला मैजिस्ट्रेट ने जारी आदेश में कहा कि कोविड -19 के मामलों में आई गिरावट के मद्देनजर यह फैसला लिया गया है। जारी आदेशों अनुसार 1 जनवरी 2021 से जिले में अंदरूनी और बाहरी सामाजिक इकट्ठ के लिए क्रमशः 200 और 500 व्यक्तियों तक ढील देने का फैसला लिया गया है।
इसके साथ ही कोरोना से बचाव के लिए जिले में हर व्यक्ति के लिए मास्क पहनना, सामाजिक दूरी बनाए रखना और सैनेटाइजर का प्रयोग करना लाजिमी होगा। इन दिशा-निर्देशों की किसी भी तरह का उल्लंघन, आपदा प्रबंधन एक्ट, 2005 की धारा 51 से 60 के अंतर्गत धारा 188 के अंतर्गत कानूनी कार्रर्व्र् करने के साथ-साथ जुर्माना योग्य होगी।
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