थाना खुईयांसरवर पुलिस ने गांव वरियामखेड़ा निवासी नाबालिगा को शादी का झांसा देकर भगा ले जाने वाले श्रीगंगानगर निवासी युवक को गिरफ्तार किया है। जिसे पुलिस ने न्यायाधीश जसप्रीत सिंह मिन्हास की अदालत में पेश किया। जहां से अदालत ने उसका कोरोना टैस्ट करवाकर आरजी जेल में रखने के आदेश दिए हैं।
बता दें कि बीते दिनों मामला दर्ज होने के बाद नाबालिगा खुद महिला न्यायाधीश सुमित सभ्रवाल की अदालत में पेश हो गई। जिसके बाद अदालत ने थाना खुईयांसरवर पुलिस को बुलाया और पुलिस ने युवती के 164 के बयान दर्ज किए।
अदालत में दिए बयानों में युवती ने बताया कि वे अपने माता-पिता के साथ नहीं जाना चाहती है। इसलिए अदालत ने उसे नारी निकेतन भेजने के आदेश दे दिए हैं। बताया जा रहा है कि युवती शादी राधेश्याम से शादी करवाने के लिए उसके साथ फरार हुई थी, लेकिन पुलिस द्वारा मामला दर्ज किए जाने के बाद वे अदालत में पेश हुई है।
पुलिस के अनुसार गांव वरियामखेड़ा निवासी 20 वर्षीय युवक ने मामला दर्ज करवाया कि 21 दिसंबर को उसकी 16 वर्षीय बहन को श्रीगंगानगर के साधुवाला के वार्ड नं 8 निवासी राधेश्याम पुत्र बनवारी राम शादी का झांसा देकर अपने साथ ले गया।
जब उन्हें इसके बारे में पता चला तो उन्होंने अपने स्तर पर उसकी काफी तालाश की, लेकिन उन दोनों का कोई पता नहीं चला। जिसके बाद उन्होंने पुलिस को शिकायत दी। जिसपर पुलिस ने राधेश्याम के खिलाफ मामला दर्ज कर उसे भी गिरफ्तार कर लिया है।
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