मुख्यमंत्री झुग्गी-झोंपड़ी विकास प्रोग्राम बसेरा के अंतर्गत पंजाब सरकार ने जिला फाजिल्का, पटियाला व बठिंडा के झुग्गी-झोंपड़ी निवासियों को मालिकाना हक देने की एक योजना को मंजूरी दी है।
मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिन्दर सिंह ने बुधवार को एक उच्च स्तरीय वर्चुअल मीटिंग के दौरान इन फैसलों को मंजूरी दी, जिससे 10 झुग्गी-झोपड़ियां-एमसी पटियाला के 364, एमसी बठिंडा के 200, एमसी अबोहर (फाजिल्का) के 2000 और एमसी मोगा के 252 (मोगा की तीन झुग्गी-झौंपडिय़ों के निवासियों को तबदील किया जाएगा) के 2816 व्यक्तियों/इकायों को लाभ पहुंचेगा।
इससे राज्य के समूह जिलों में 1 लाख से अधिक झुग्गी-झोंपड़ी वालों को ऐसे मालिकाना हक मिलेंगे। बसेरा स्कीम जोकि पंजाब प्रोपराइटरी राइट्स टू स्लम डिवेलरज एक्ट, 2020 समेत संबंधित नियमों के अंतर्गत आती है, राज्य सरकार की तरफ से एकीकृत शहरी विकास और योजनाबंदी की दिशा में एक बड़ा कदम है। मौजूदा समय के दौरान शहरी स्थानीय सरकारों में तकरीबन 243 झुग्गी-झोंपडिय़ां हैं जिनमें 1 लाख निवासी रह रहे हैं।
अन्य जिलों जैसे कि पटियाला, बठिंडा, फाजिल्का और मोगा में मौजूदा समय के दौरान झुग्गी-झोंपड़ी वाले घरों के सर्वेक्षण के साथ-साथ ही झुग्गी -झोंपड़ियों की पहचान और इनकी हदों की रूप-रेखा तैयार करने की प्रक्रिया चल रही है। इसके साथ ही झुग्गी-झोंपड़ी निवासियों के कब्जे अधीन जमीन के सुरक्षित होने संबंधी अध्ययन भी किया जा रहा है।
मंजूरी के अनुसार एमसी बठिंडा में उडिय़ा कॉलोनी (6.25 एकड़) के 200 लाभार्थियों, एमसी अबोहर में इंद्रा कॉलोनी (25.86 एकड़) के 1500 और संत नगर (7.02 एकड़) के 500 लाभार्थियों को हक दिए जाएंगे। एमसी मोगा के लाभार्थी जिनको मोगाजीत सिंह में तब्दील किया जा रहा है, की संख्या 130 (निहारी बस्ती और सूरज नगर उत्तर), 104 (नयी दाना मंडी) और 18 (प्रीत नगर नजदीक कोटकपूरा बायपास) है।
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