
रेवेन्यू मामलों से संबंधित समन जल्द शार्ट मैसेज सर्विस (एसएमएस), ईमेल या व्हाट्सएप के द्वारा भेजे जाएंगे। यह बात शुक्रवार को रेवेन्यू मामलों के जल्दी निपटारे के लिए डीसी घनश्याम थोरी ने कही। वित्त कमिश्नर (राजस्व) विश्वजीत खन्ना के साथ वीडियो-कॉन्फ्रेंस में भाग लेते हुए डीसी ने कहा कि पंजाब लैंड रेवेन्यू (अमेंडमेंट) एक्ट, 2020 की संशोधन के बाद डिजिटल माध्यम से समन पहुंचाने की यह नई सेवा लागू की जाएगी। इससे न सिर्फ मामलों की गति को तेज करने में मदद मिलेगी, बल्कि पेंडेंसी भी जल्दी खत्म कर देगी। डिजिटल माध्यम से समन भेजने के बाद अधिकारी इसका रिकॉर्ड भविष्य के उद्देश्यों के लिए फिजिकल तौर पर
रखेंगे। रेवेन्यू कोर्ट मैनेजमेंट सिस्टम (आरसीएमएस), जोकि नेशनल इन्फॉर्मेटिक्स सेंटर (एनआईसी) द्वारा रेवेन्यू केसों की निगरानी और प्रबंधन के लिए विकसित किया गया है, यहां प्रभावशाली ढंग से लागू किया जा रहा है। यहां एडीसी (जी) जसबीर सिंह, एसडीएम राहुल सिंधु, गौतम जैन, संजीव कुमार शर्मा, डॉ. जयइन्द्र सिंह और डीआरओ जश्नजीत मौजूद रहे।
पोर्टल पर हो जाएगा भुगतान -जमीन की हदबंदी और भार-रहित सर्टिफिकेट की ऑनलाइन सेवाएं भी आरसीएमएस के द्वारा आरंभ की गई है। आवेदकों को हदबंदी के लिए ऑनलाइन अर्जी देनी पड़ेगी और इस पोर्टल के द्वारा भुगतान भी प्राप्त किए जा रहे हैं। यदि आवेदक किसी कारण ऑनलाइन अर्जी देने में असफल रहता है तो वह फर्द केंद्र या सेवा केंद्र जाकर अर्जी दाखिल कर सकता है।
सभी रेवेन्यू कोर्ट एक साथ जुड़ेंगे- आरसीएमएस विशेष तौर पर राज्य की सभी रेवेन्यू अदालतों के लिए तैयार किया गया है। इनमें वित्त कमिश्नर, डिविजनल कमिश्नर, डायरेक्टर लैंड रिकार्ड्स, डिप्टी कमिश्नर, एसडीएम, तहसीलदार और नायब तहसीलदार की अदालतें शामिल हैं। इस व्यवस्था में वादी और प्रतिवादी के साथ लैंड रिकॉर्ड के जायदादों का विवरण है। समन नोटिस जारी करने के अलावा, ये व्यवस्था अलग-अलग अदालतों की तारीख अनुसार कारण सूची तैयार करता है, जोकि नागरिकों के लिए भी उपलब्ध है।
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